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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : बदनामी से बचने सरकार ने नियमों में किया यह बदलाव, सामाजिक संगठनों के लिए भी बदले नियम, जानिए क्या हुए है परिवर्तन


भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने कई योजनाए लागु की है जो आम जनता को लाभान्वित करती रही है। इन योजनाओं में अनियमितताओं और भ्रस्टाचार ने सरकार की इन जनहितेषी योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया था। यही कारण रहा की सरकार को इन योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ा है। 

नए नियमों के अनुसार सामाजिक संगठन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं कर सकेंगे। योजना के तहत जहां भी विवाह कराए जाएंगे उसका आयोजन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा आयोजित कराए जाएंगे।  सरकारी खजाने से पहले एक जोड़े पर 51000 खर्च होते थे अब 55000 किए जाएंगे।  दुल्हन के खाते में पहले 48000 कैश ट्रांसफर किया जाता था। अब 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा।  4 साल पहले भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण दुल्हन को चांदी के उपहार देना बंद कर दिया था। अब फिर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 38000 निर्धारित किए गए हैं। सामाजिक संस्था को 3000 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से आयोजन का खर्चा दिया जाता था। सरकारी संस्थाओं को या खर्चा 6000 प्रति जोड़े के हिसाब से दिया जाएगा।  एक बार फिर उपहार के सामानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जो पहली में जारी की गई थी और जिस पर काफी विवाद हुआ था।

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