ब्रेकिंग न्यूज
logo
add image
Blog single photo

नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि निर्धारित : चुनाव प्रचार में उपयोग लाई जाने वाली सामग्रियोंकी बाजार दरें जारी


उज्जैन 11 जून। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय आम निर्वाचन में अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निर्देश अनुसार नगर पालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम-21 के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी सूचना के प्रकाशन में अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि 22 जून बुधवार को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी उम्मीदवार अपनी अभ्यर्थिता उक्त अन्तिम दिवस के निर्धारित समय के पूर्व संवीक्षा के उपरान्त अर्थात नाम निर्दिष्ट होने के पश्चात किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में वापस ले सकता है। इस आशय की जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीएस दांगी ने दी।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों/वस्तुओं की बाजार दर का आंकलन कर दरों के निर्धारण हेतु गत दिवस स्टेंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान विचारोपरांत उपस्थित राजनैतिक दलों की सहमति से सामग्रियों की बाजार दर निर्धारित कर दी गई है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीएस दांगी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन हेतु राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों/वस्तुओं जैसे- टेंट हाऊस से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को उपयोग में लेने पर प्रतिदिन की सामान्य दर का निर्धारण कर दिया है। इसी तरह ग्राफिक्स/प्रिंटिंग/विज्ञापन हेतु प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियां, इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रीक से सम्बन्धित विभिन्न सामग्रियां, जलपान/स्वल्पाहार/भोजन से सम्बन्धित विभिन्न खाद्य सामग्री प्रति आइटम/प्रतिकिलो/प्रतिलीटर के मान से दरों का निर्धारण कर दिया गया है। इसी प्रकार डिस्पोजल सामग्री की सामान्य खरीदी दरों का भी निर्धारण कर दिया गया है। प्रचार में प्रयुक्त होने वाली अन्य विभिन्न सामग्रियां उपयोग में लेने पर प्रतिदिन की सामान्य दरें, लोकल टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल/एफएम पर प्रसारित होने वाले प्रचार विज्ञापन, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रचार विज्ञापन की दरों का निर्धारण भी कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान होटलों के कमरों, गेस्ट हाऊस आदि के नॉन एसी/एसी, सिंगल एवं डबल बेड के कक्षों का प्रतिदिन के हिसाब से दर निर्धारित की गई है। वहीं विभिन्न प्रकार के पटाखों की दरों का निर्धारण कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रयुक्त होने वाले अलग-अलग प्रकार के वाहनों की दरों का भी निर्धारण कर दिया गया है।

ताजा टिप्पणी

टिप्पणी करे

Top