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बहुचर्चित नलिन शर्मा हत्याकांड में आजीवन कारावास

उज्जैन के बहुचर्चित  नलीन शर्मा हत्याकांड मे न्यायालय श्रीमान संतोष प्रसाद शुक्ला  के न्यायालय द्वारा चार आरोपियों  मोहन वासवानी उर्फ मोहन कुटैला पिता मांगीलाल,राजकुमार पिता शांतिलाल राठौर, दुर्गा पिता मिहीलाल, राजेश पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा षड़यंत्र पूर्वक हत्या करने वाले आरोपीयो को धारा 302 एवं 120 -बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 80000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास अभियोजन ने बताया कि अभियोजन कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2009 को नलीन शर्मा पिता ज्योति स्वरूप शर्मा निवासी शंकुमार्ग फ्रीगंज उज्जैन जो कि अधिवक्ता थे को वंदे मातरम भवन के पास गेहॅु मण्डी चौराहा पर रात 8.30 बजे टवेरा जीप से ड्रायवर दुर्गा द्वारा टक्कर मारी थी, जिससे नलीन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। प्रारम्भ में थाना माधवनगर पर धारा 304ए भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया था किंतु विवेचना के दौरान यह तथ्य आये कि मोहन वासवनी द्वारा राजकुमार, राजेश शर्मा एवं दुर्गा के साथ षडंयत्र कर नलीन शर्मा की हत्या करवाई थी। पुलिस थाना माधवनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 109, 120, 201 भादवि में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  काजी अहासन उल्ला
( विशेष लोक अभियोजक) द्वारा की गई।

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