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महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पाक्सो एक्ट का प्रशिक्षण दिया गया

उज्जैन 27 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत दिवस लैंगिक अपराधों से बालकों का शोषण रोकने के लिये अधिनियम-2012 एवं संशोधित अधिनियम-2019 के स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक हो या बालिका उसे बालक माना जाता है। यदि पीडि़त बालक 16 वर्ष से कम आयु का है तो अपराधी को 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

कार्यशाला में अधिनियम के मुख्य विषय गुरूत्तर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, पोर्नोग्राफी आदि पर विसतार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी, मास्टर ट्रेनर कमल ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक महिला सेल श्रीमती सोनू परमार, उपायुक्त ग्रामीण विकास श्रीमती कीर्ति मिश्रा सहित 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन एसएस सिद्धिकी ने किया तथा आभार मुकेश वर्मा द्वारा प्रकट किया गया।

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