ब्रेकिंग न्यूज
logo
add image
Blog single photo

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश- चिटफंड कंपनी ग्लोरिया प्रापर्टी के 10 संचालकों की साढ़े तीन करोड़ रुपये की जमीन कुर्क

उज्जैन 23 फरवरी। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिले में चिटफंड कंपनी माफियाओं के विरूद्ध निरन्तर कड़ी कार्यवाही की जा रही है तथा प्रयास किया जा रहा है कि उनकी प्रापर्टी को कुर्क करके ठगे गये व्यक्तियों को राहत पहुंचाते हुए उनकी राशि उन्हें लौटाई जा सके। इसी तारतम्य में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा उनके कोर्ट में प्रचलित प्रकरण में मप्र निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-4 के अन्तर्गत ग्लोरिया प्रापर्टी इंडिया के 10 संचालकों की कुल 13.5 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत साढ़ेे तीन करोड़ रुपये अनुमानित है, को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

एडीएम द्वारा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई उज्जैन विरूद्ध संचालक ग्लोरिया प्रापर्टी इंडिया ग्राम भिंडोदाखुर्द निवासी धर्मेन्द्र पिता उमरावसिंह, संतोष पिता शिवनारायण, जालमसिंह पिता मांगीलाल, ग्राम जैतपुरा धार निवासी घनश्याम पिता रघुनाथ पंवार, ग्राम सिंगापुर नेस्ट कैलोद इन्दौर निवासी नेपालसिंह पिता प्रहलादसिंह नरूका, ग्राम बलेड़ी उज्जैन निवासी जितेन्द्र पिता शंकरलाल राठौर, महाकाल क्षेत्र उज्जैन निवासी महेश पिता राजाराम शर्मा, ग्राम सुराखेड़ी बडऩगर निवासी राजू उर्फ राधेश्याम, ग्राम बमनापाती बडऩगर निवासी जितेन्द्र पिता राधेश्याम जोशी तथा विक्रम पिता बद्रीलाल राठौर निवासी घुड़ावन बडऩगर उज्जैन के प्रकरण में मप्र निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित कर सभी अनावेदकों की विभिन्न ग्रामों में स्थित कुल भूमि 13.5 हेक्टेयर अनुमानित कीमत साढ़े तीन करोड़ को कुर्क करने के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन अनावेदकों के स्वयं के नाम से है अथवा कुछ जमीन ग्लोरिया कंपनी के नाम से निवेशकों के पैसे से ली गई है।

जारी किये गये आदेश में एडीएम ने सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार जिनमें तहसीलदार बडऩगर, तहसीलदार धार, तहसीलदार बड़ौद को निर्देश दिये हैं कि वे अनोवदकगणों की उक्त अचल सम्पत्ति कुर्क कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही कहा है कि उक्त सम्पत्ति खुर्दबुर्द न हो, इस हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाये तथा अधिनियम की धारा-4 अनुसार कुर्क सम्पत्तियों का लेखा संधारित किया जाये। मप्र निक्षेपकों का हित अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार उक्त कुर्की के अन्तकालीन आदेश को आन्त्यांतिक (एब्सोल्यूट) बनाने की कार्यवाही विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में यह आदेश जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस कार्यवाही के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी उज्जैन को आवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है। साथ ही एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे समस्त निवेशकों की सूची भी तैयार करें, जिनसे अनावेदकगण ने राशि प्राप्त की है, ताकि सम्पत्ति कुर्की के पश्चात नीलामी की स्थिति में विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर सर्वसम्बन्धित को भुगतान करने में आसानी हो सके।

ताजा टिप्पणी

टिप्पणी करे

Top