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पार्टी बदलने वाले विधायकों के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट में लगी याचिका मंजूर... जानिये याचिका में क्या लगाये हैं आरोप....

भोपाल। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों के फिर चुनाव लडऩे को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। याचिका में मांग की गई है कि 25 विधायकों के दल बदलने के कारण मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बनी है इसलिए चुनाव पर जितना भी सरकारी खर्चा हो, उसकी वसूली दलबदलू विधायकों से की जाए।

कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान के अनुसार पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों को करोड़ों में खरीदा गया है। साथ ही यह भी लिखा है कि उनके इस्तीफा देने के कारण दोबारा से चुनाव हो रहा हैं क्यों न प्रत्येक विधानसभा में आने वाले लगभग एक करोड़ खर्च का भुगतान इन विधायकों से लिया जाए। याचिका में उल्लेख किया है कि यदि यह विधायक थे, तो इस्तीफा नहीं देना था और इस्तीफा दे दिया तो फिर अब विधायक का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। कांग्रेस की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

इन विधानसभा सीटों पर है उपचुनाव

मुरैना, मेहगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमौरी, अशोक नगर, अम्बाह, पौहारी, भांडेर, सुमावली, करेरा, मुंगावली, गोहद, दिमनी, सुवासरा, मान्धाता, सांवेर, बदनावर, हाटपिपल्या, नेपानगर, सांची (भोपाल), मलहरा (छतरपुर), अनूपपुर (राजगढ़) और सुरखी (सागर)। 
यहां निधन के कारण हो रहे उप चुनाव - जौरा, आगर और ब्यावरा।

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